यदि आप ई मित्र संचालक है तो ई -मित्र परियोजना के नियम बदल गए है 01 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे ये निम्न नियम :
- ई-मित्र प्लस की पेनेल्टी हटा दी गयी है ।
- B केटेगरी के कियोस्क का कमीशन 76% से बढ़ा के 77% कर दिया गया है ।
- किसी माह में नॉन फक्शनल कियोस्क होने व लगातार 3 महीने तक 5 टोकन की जगह अब 10 टोकन प्रतिमाह नहीं होने पर कीओस्कक निलंबन किया जायेगा |
- नॉन फक्शनल कियोस्क पेनेल्टी 6 माह तक 500 रुपये फिर 1000 रुपये पेनेल्टी अगर कियोस्क धारक पेनेल्टी देके कियोस्क एक्टिव नहीं करता है तो निलंबन 1 वर्ष से बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया है ।
- यदि कोई कियोस्क स्वीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर संचालित होता पाया जाता है, तो 1000/- रुपये का जुर्माना लागू होगा। दूसरी चूक पर, कियोस्क 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जायेगा ।
- यदि एक कियोस्क को उद्देश्यपूर्ण रूप से नि: शुल्क सेवाओं के डमी लेनदेन करते हुए पाया जाता है, तो कियोस्क को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जायेगा ।
- नए नियम के अनुसार एक व्यक्ति अब एक से अधिक कीओस्क नहीं खोल सकता है |