मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है , विधवा महिलाओं की कन्याओं को एवं जिन कन्याओ  के माता-पिता नहीं है उनके  लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹31000 रुपए से लेकर ₹41000 रुपए तक की होगी।

विवरण एवं पात्रता 

  • प्रत्येक परिवार की केवल दो कन्याओ को ही इस योजना का लाभ मिलेगा |
  • Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार , वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं किन्तु  विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए |
  • ऐसी विवाह योग्य कन्याये जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है। उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा
  • ऐसी कन्याये जिनके  माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है।

आवेदन कैसे करें 

  • आवेदन नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से किया जा सकता है | ईमित्रा से आवेदन पूर्णत: निशुल्क है |
  • आवेदक स्वयं के ईमित्रा (Raj SSO Id) से भी आवेदन कर सकते है |
  • आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in पर जाकर भी  ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • यह आवेदन विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि के 6 माह पश्चात तक किया जा सकता है |
  • आवेदन करने के बाद आवेदन पर सम्बंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी |
  • लाभ की राशि सीधा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • यह लाभ एक लाभार्थी को एक बार देय है |

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • जाति प्रमाण पत्र की प्रति*
  • आधार कार्ड की प्रति*
  • पते के प्रमाण की प्रति*
  • बैंक पासबुक की प्रति*
  • जन्म प्रमाण पत्र की प्रति* : Age proof
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति* : In case of widow women
  • आय प्रमाण पत्र की प्रति* : In case of widow/Palanhar/Divyang
  • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति*
  • शादी प्रमाण पत्र की प्रति*
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति*
  • पासपोर्ट साइज फोटो*
  • राशन कार्ड की प्रति*
  • मतदाता परिचय पत्र की प्रति*
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत निम्न आदेश के अनुसार अनुदान प्रदान किया जायेगा 

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