मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) का लाभ कैसे लें

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) लागू की गयी है  |  राजस्थान सरकार के राज्य कर्मियों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 05 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है 

इस दुर्घटना बीमा योजना में नीचे तालिका में अंकित सात प्रकार की दुर्घटनाओ के कारन होने वाली मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षति की दशा में लाभ मिलेगा जिसके लिए बीमित परिवार से कोई अन्य शुल्क जमा नहीं किया जायेगा क्योंकि इस योजना की प्रीमियम की राशि प्रति परिवार 1000 रूपए राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है |

बीमा के अंतर्गत निम्न सात प्रकार की दुर्घटनाओ के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची निम्न प्रकार है –

 

श्रेणी दुर्घटना का प्रकार मृत्यु होने पर शारीरिक क्षति होने पर
1. सड़क दुर्घटना
2. ऊँचाई से गिरने पर
3. मकान के ढ़हने के कारण
1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. निम्न में से न्यूनतम एक दस्तावेज
(1) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(2) FIR/रोजनामचा/मर्ग रिपोर्ट
(3) पंचनामा
(4) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. FIR/रोजनामचा रिपोर्ट (यदि करायी गयो हो )
3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
4. बिजली के झटके के कारण
5. रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण
1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. निम्न में से न्यूनतम एक दस्तावेज
(1) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(2) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
3. FIR रिपोर्ट
4. इलाज का विवरण (यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
6. डूबने के कारण
7. जलने की स्थिति में
1. मृत्यु प्रमाण पत्र
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
3. FIR रिपोर्ट
4. FR
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
2. FIR
3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
5. FR

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पालिसी के अंतर्गत निम्नानुसार बीमा कवर उपलब्ध होंगे 

1- दुर्घटना में मृत्यु होने पर 05 लाख रूपए का लाभ दिया जाता है 

2- दुर्घटना  में दोनों हाथो या दोनों पैरो या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगो के पूर्णत निष्क्रिय होने पर ) 03 लाख रूपए का लाभ दिया जाता है 

3- दुर्घटना में हाथ/पैर/आंख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/इन अंगो के पूर्णत निष्क्रिय होने पर ) एक लाख पचास हजार रूपए का लाभ दिया जाता है 

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