- छात्रवृत्ति भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
- आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.08 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ये छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, जहां पीएमएस-एससी इंटरमीडिएट, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त की जा सकती हैं, में किए गए सभी पुनर्गठित पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएगी।
- केवल वे उम्मीदवार जो विशेष रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक या कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है, पात्र होंगे
- विभिन्न कक्षाओं में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आयु सीमा की सीमा होनी चाहिए संबंधित संस्थानों द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- उम्मीदवार जो शिक्षा के एक चरण में उत्तीर्ण होने के बाद, शिक्षा के एक ही चरण में विभिन्न विषयों अध्ययन कर रहे हैं जैसे I.Sc. के बाद IA या B.Com के बाद किसी विषय में BA या MA के बाद किसी अन्य विषय में MA, पात्र नहीं होंगे।
- जो छात्र, एक पेशेवर लाइन में अपना शैक्षिक करियर पूरा करने के बाद, जैसे: बीटी/बी.एड के बाद एलएलबी, पात्र नहीं होंगे।
- चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्र पात्र होंगे लेकिन उन्हें अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अभ्यास करने की अनुमति नहीं है।
- जो छात्र कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने या उत्तीर्ण होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त पेशेवर या तकनीकी प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी यदि वे पात्र हों। ग्रुप ए के पाठ्यक्रमों को छोड़कर किसी भी बाद की विफलता को माफ नहीं किया जाएगा और उसके बाद पाठ्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई करने वाले छात्र पात्र होंगे।
- एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा।
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता से किसी भी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्रवृत्ति धारक कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के तहत वजीफे के लिए पात्र नहीं होंगे।00
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- अंतिम योग्यता परीक्षा की मार्कशीट।
- डिप्लोमा / डिग्री प्रमाण पत्र और मार्कशीट की सत्यापित प्रतियां।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- शुल्क रसीद।
आवेदन कैसे करे
- अपने नजदीकी ई मित्र से संपर्क करे |
- sso पर लॉगिन करके स्वयं भी कर सकते है |
- https://sso.rajasthan.gov.in/signin