राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों द्वारा NPS से आहरित राशि को पुनः GPF 2004 में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है | राज्य कर्मचारियों को NPS की राशि जमा कराने में समस्या आ रही है | इस राशि को जमा कराने की प्रक्रिया को राज्य सरकार द्वारा सरलतम कर दिया गया है | जिसकी आसान प्रक्रिया निम्न अनुसार है |
- इसके तहत आप अपनी sso id and password से लॉग-इन करे|
- लॉग-इन करने के बाद State Insurance and Provident Fund (New) Application का चयन करे |
- State Insurance and Provident Fund (New) Application का चयन करने पर आप के सामने निम्नानुसार विंडो ओपन होगी
- उक्त विंडो में से NPS Withdrawal Recovery बटन पर आपको क्लिक करना है |
- इस पर क्लिक करने के बाद एक नयी विंडो ओपन होगी
- जहा पर आपसे सम्बंधित जानकारी पहले से दर्ज होगी साथ ही आपके द्वारा NPS से आहरित की गयी कुल राशि एवं यदि आपके द्वारा इसमें कोई राशि जमा की गयी है तो उसका विवरण उपलब्ध होगा |
- Deduction Details (GPF 2004 Deduction) में आप द्वारा जमा इच्छित राशि दर्ज करनी है जो राशि आप अभी जमा कराना चाहते है (जैसे आप ने 60000 रूपए आहरित किये थे किन्तु आप अभी 20000 रूपए जमा कराना चाहते है तो यहाँ आप 20000 दर्ज करेंगे )|
- Transaction Type में आप को यह निर्धारित करना है की आप उक्त राशि ऑनलाइन जमा कराना चाहते है या बैंक में जाकर ऑफलाइन चालान जमा कराना चाहते है|
- अन्य साधारण जानकारी भरकर आपको Save बटन पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपका चालान तैयार हो जायेगा और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकते है